बैंक कंप्लेंट का रिप्लाई नही मिला? RBI Ombudsman में कंप्लेंट कैसे करे (स्टेप बाय स्टेप)

आपने Bank में Complaint की, Customer Care पर Call किया, Email भी भेजा, लेकिन 10 से15 दिन हो गए, कोई Proper Reply नहीं आया है. ऐसी Situation में ज़्यादातर लोग या तो हार मान लेते हैं या बार-बार Bank के चक्कर लगाते हैं. लेकिन सच ये है कि आपके पास एक Strong Option है. आप RBI Ombudsman Scheme के तहत सीधे Complaint कर सकते हैं.

यह एक Official System है जहाँ आपकी Complaint को Independent Authority द्वारा देखा जाता है.
सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको Lawyer की जरूरत नहीं होती है और Process भी आसान है. इस लेख में मैंने कंप्लेंट करने का तरीका और डाक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी दी है अंत तक जरुर पढ़े.

बैंक कंप्लेंट का जवाब क्यों नही देता है?

कई बार Bank जानबूझकर Delay नहीं करता है, बल्कि कुछ Common Reasons होते हैं जैसे;

  • Complaint सही Department तक नहीं पहुँचती है.
  • Customer ने Proper Details नहीं दी होती है.
  • जरुरत से ज्यादा कंप्लेंट होने के कारण
  • Branch Level पर Issue Solve नहीं होने पाने के कारण भी कई बार जवाब नही आता है.

मान लीजिए आपका UPI Transaction Failed हुआ है लेकिन Amount Deduct हो गया है. आपने Complaint की, लेकिन 7 से 10 दिन तक आपको कोई Update नहीं मिला है. ऐसे स्थिति आम तौर पर बैंक में होता है. ऐसी स्थिति में आपको बैंक से बात करनी पड़ती है और कारण पता करना पड़ता है.

RBI Ombudsman क्या है?

RBI Ombudsman एक ऐसा System है जिसे Reserve Bank of India ने बनाया है ताकि Customer की Banking Problems का हल मिल सके. आप निम्न स्थिति में यहाँ कंप्लेंट कर सकते है.

  • Bank Reply नहीं दे रहा
  • गलत Charges लगा दिए गए
  • Refund नहीं मिल रहा
  • Account Block हो गया बिना Reason बताए

नोट: अगर आपके केस में बैंक से संपर्क करने के बाद भी बैंक से कोई जवाब नही मिलता है तो यहाँ इस प्रकार अपना कंप्लेंट दायर कर सकते है.

RBI Ombudsman कंप्लेंट कैसे करे

  • सबसे पहले आपने बैंक में कंप्लेंट किया है उसका कंप्लेंट नंबर आपके पास होना चाहिए.
  • और बैंक में कंप्लेंट किए हुए कम से कम 30 दिन हुआ हो, तभी आप यहाँ कंप्लेंट कर सकते है. पहले इसे सुनिश्चित अवश्य करे.
  • सबसे पहले RBI के Official Complaint Portal https://cms.rbi.org.in/ पर जाए.
  • अधिकारिक वेबसाइट से File a Complaint के विकल्प पर क्लिक करे.
  • अब काप्त्चा कोड दर्ज कर सबमिट करे.
  • इसके बाद Name of the complainant और मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP वेरीफाई करे.
  • फिर Bank Name & Branch, Complaint Type (Fraud, ATM, UPI, etc.), Problem Details (Clear और Simple Language में) में लिखे.
  • अब Bank Complaint Copy, Transaction Proof (Screenshot / Statement), और ID Proof अपलोड करे.
  • फिर भरे हुए फॉर्म को एक बार चेक कर उसे सबमिट कर दे.
  • अब कंप्लेंट का रिफरेन्स नंबर मिलेगा, उसे नोट कर सुरक्षित रखे.
  • यह आपके प्रॉब्लम का हल मिलेगा, हो सकता है जवाब आने में 30 से 45 दिन लग जाए, लेकिन आपके प्रॉब्लम पर जवाब जरुर आएगा.

नोट: यहाँ कंप्लेंट करने का मतलब यह नही है कि शिकायत करने के तुरंत बाद जवाब आ जाए. यहाँ आपका कंप्लेंट रिसीव होने के बाद उस समस्या पर समाधान खोजा जाता है. आपके बैंक से संपर्क किया जाएगा, प्रॉब्लम क्या है उसका क्या हल हो सकता है आदि चीजो पर विमर्श कर आपको जवाब दिया जाता है.

RBI Ombudsman के लिए जरुरी बातें

  • Complaint लिखते समय Short और Clear Language Use करें.
  • Emotional Story नहीं, Facts लिखें. अर्थात आपके साथ जो हुआ वही डिटेल्स.
  • Proof जरूर Attach करें, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कंप्लेंट नंबर आदि.
  • Duplicate Complaint बार-बार Submit न करें.

RBI Rules और आपका अधिकार

  • रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया कहता है कि हर Bank को Customer Complaint का Reply देना जरूरी है.
  • अगर 30 Days में Reply नहीं मिलता है, तो आप आगे जा सकते हैं.
  • RBI Ombudsman का Decision Bank को Follow करना होता है.
  • यानि आपने RBI में कंप्लेंट किया और वहां से जो भी जवाब आएगा, उसका पालन बैंक करेगा और आपका प्रॉब्लम भी हल करेगा.

ध्यान दे: अगर आपका बैंक आपके कंप्लेंट पर कोई जवाब ना दे तो आप RBI में इस प्रकार कंप्लेंट कर सकते है. साथ ही अधिक जानकारी हेतु RBI के अधिकारिक टोल फ्री नंबर पर भी बात कर सकते है.

FAQs

Q. RBI Ombudsman में कंप्लेंट फ्री है?

हाँ, यह प्रक्रिया पूरी तरह फ्री है. अगर बैंक आपके प्रॉब्लम का जवाब या हल नही देता है तो आप यहाँ फ्री में कंप्लेंट कर सकते है.

Q. क्या हर प्रकार के बैंकिंग प्रॉब्लम यहाँ सोल्व होती है?

ज्यादातर Issues जैसे Fraud, ATM Issue, UPI Problem, Charges Dispute आदि Solve होते हैं. हालाँकि सेंसिटिव मामलो में भी आप यहाँ कंप्लेंट कर सकते है.

Q. क्या बैंक को पेनल्टी लगती है?

हाँ, अगर साबित होता है कि आपके प्रॉब्लम में बैंक की गलती है तो बैंक को पेनल्टी लगती है.

Q. क्या ऑफलाइन भी कंप्लेंट कर सकते है?

हाँ, बिलकुल कर सकते है. लेकिन उसके लिए आपको ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ सकते है. जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया उसके काफी आसान और फ़ास्ट भी है.

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