यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उनके बैंक खाते में कुछ पैसे है. जिसे निकालने के लिए उनके परिवार वाले परेशान हो जाते है. क्योकि आज के समय में ज़्यादातर लोग अपने कमाए हुए पैसों को बैंक खाते में जमा करते हैं, जिससे उनके पैसे सुरक्षित रहे. लेकिन जब उनका मृत्यु हो जाती है, तो वह पैसा कैसे निकाले, उस पैसे को नकालने का अधिकार किसका होता है.
इसके बारे में सभी लोगो को जानकारी नही होती है, जिसके कारण तमाम तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है. इसलिए इस आर्टिकल में भारत में मृत व्यक्ति के खाते से पैसा निकालने के लिए क्या करे और क्या डॉक्यूमेंट लगेगा की सभी जानकारी उपलब्ध किया गया है, जो भारत में एक मृतु के खाते से पैसा निकालने में मदद करेगा.
खाताधारक के मृत्यु के बाद नॉमिनी पैसा कैसे निकाले
यदि मृत व्यक्ति के खाते में पहले से नॉमिनी का नाम है, तो मृत व्यक्ति के बैंक खाते में जमा पैसों पर केवल उस व्यक्ति का ही अधिकार होगा. लेकिन इस स्तिथि में पैसा निकालना आसान नही है. क्योकि पैसा नकालने के लिए मृत व्यक्ति के मृत्यु के प्रमाण का सबूत बैंक में मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होता है.
मृत व्यक्ति के खाते से पैसा निकालने के लिए खाताधारक के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ नॉमिनी को दो गवाह के साथ बैंक में मौजूद करना होता है. इसके बाद बैंक उस डॉक्यूमेंट और नॉमिनी का जाँच करता है. इसके बाद उस खाते के पैसा को नॉमिनी को देता है.
खाताधारक के मृत्यु के बाद पैसा कैसे निकाले
यदि मृत व्यक्ति के बैंक खाते में किसी भी नॉमिनी का नाम नही है. तो इस स्तिथि में मृत व्यक्ति के खाते से पैसा निकालना बहुत ही कठिन है. क्योकि जो भी व्यक्ति खाते से पैसा निकालना चाहते है, उसे विल या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को बैंक में जमा करना होता है.
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए क़ानूनी प्रकिया से गुजरना पड़ता है. यह प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज़ है जो केवल मृत व्यक्ति के वारिस को दिया जाता है. जैसे मृत व्यक्ति के जीवन साथी या उनके बच्चे को दिया जाता है.
जॉइंट्स अकाउंट से मृत व्यक्ति के खाता से पैसा कैसे निकाले
यदि किसी व्यक्ति के बैंक में जॉइंट्स अकाउंट है. जैसे पति और पत्नी का एक ही बैंक में जॉइंट अकाउंट है, और इसम अचानक किसी एक व्यक्ति का मृत्यु ह जाति है, तो इस स्थिति में एक व्यक्ति की मृत्यु पर दूसरा व्यक्ति उस खाते से बहुत आसानी से पैसों को निकाल सकता है.
इसके लिए दूसरे व्यक्ति को बैंक शाखा में मृत व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र की एक फोटो कॉपी को जमा करना होगा. इसके बाद जॉइंट्स अकाउंट से उस व्यक्ति का नाम हटा दिया जाएगा. इसके बाद वह अकाउंट एक व्यक्ति के नाम पर हो जाएगा. जससे वह व्यक्ति आसानी से पैसा निकाल सकता है.
मृत व्यक्ति के अकाउंट में नॉमिनी या वसीयत न होने पर
अगर मृत व्यक्ति के अकाउंट में नॉमिनी का नाम नही है, साथ ही उसनके द्वारा कोई वसीयत भी नही बनाया गया है, तो ऐसे स्थिति में उनके संपत्ति पर पहला अधिकार उनके वारिस यानि पत्नी, बेटा, बेटी या पोते-पोतियां होंगी.
उन्हें बैंक में अपना दावा साबित करने करने के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करना होगा, ताकि साबित कर सकें कि वे पैसे के उत्तराधिकारी हैं, उसके बाद, जमा किए गए डाक्यूमेंट्स एवं अन्य जानकारी का जाँच करेगा, फिर बैंक मृतक के खाते की राशि उनके खाते में ट्रान्सफर करेगा.
शरांश:
मृत व्यक्ति के खाते से पैसा निकालने की सभी प्रोसेस को इस पोस्ट में उपलब्ध किया गया है. जिसके मदद से मृत व्यक्ति के खाते से पैसा निकाल सकते है. ध्यान दे: खाताधारक अपने खाते में नॉमिनी का नाम जरुर डाले. यदि आप अपने खाते में नॉमिनी नही डालते है. तो आपके मृत्यु के बाद आपके वारिसो को पैसा निकालने में काफी परेशानी हो सकती है.
खाताधारक के मृत्यु के बाद पैसा निकालने से जुड़े प्रश्न: FAQs
यदि मृत व्यक्ति के खाते का एटीएम कार्ड है, तो आसानी से एटीएम से पैसा निकाल सकते है. लेकिन यदि एटीएम कार्ड नही है, तो नॉमिनी का नाम है तो पहले बैंक धारक की मृत्यु के बारे में बैंक को सूचित करे. इसके बाद नॉमिनी को पैसा ट्रान्सफर किया जएगा.
मृत व्यक्ति के खाते का पैसे पर नॉमिनी का अधिकार होता है. बैंक मृत व्यक्ति के खाते का पैसे उस खाते में नॉमिनी व्यक्ति को दे देता है. यदि खाते में किसी भी नॉमिनी व्यक्ति का नाम नही है, तो उस पैसे पर किसी का अधीकार नही है.
खाताधारक के मृत्यु के बाद खाते का मालिक नॉमिनी होता है. जिसे मृत व्यक्ति के खाते का पैसा बैंक नॉमिनी को देता है. यदि नॉमिनी खाते नही है, तो मृतक व्यक्ति की संपत्ति की किसी भी लेन-देन की जानकारी उनके वारिसों को दी जाती है.
खाता धारक के मृत्यु के बाद जल्द ही सुचन देना चाहिए क्योंकि मृतक का कोई भी बैंक खाता तब तक सक्रिय रहता है. बैंक को मृत्यु प्रमाण पत्र और वसीयत प्रदान करना आवश्यक होता है
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