अगर आपके पास कोई पुराना Note है और Bank उसे जमा करने या बदलने से मना कर रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. RBI के अनुसार, पुराने Design के कई Notes अभी भी Legal Tender हैं. वहीं कुछ पुराने Series के Notes को circulation से वापस लिया जा चुका है. ऐसे Notes के लिए Deposit और Exchange के नियम अलग-अलग हो सकते हैं.
इसलिए Bank पुराने नोट लेने से मना करे तो सबसे पहले यह पता करें कि आपके पास कौन-सा पुराना नोट है और आप उसे Account में जमा करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं. आपके इस सवाल का जवाब इस लेख में विस्तार से दिया है अंत तक बने रहे.
पुराने नोट से क्या मतलब है
- पुराना Design वाला 10, 20, 50 या 100 रूपये का Note
- 2005 से पहले जारी हुआ Note
- बहुत पुराना या खराब Note
- फटा या कटा हुआ Note
- बहुत गंदा या घिसा हुआ Note
- जिस पर हल्का कुछ लिखा हुआ हो, आदि.
ध्यान दे, केवल Note पुराना दिखने की वजह से यह नहीं मान लेना चाहिए कि वह बेकार हो गया है. नोट के अनुसार नियम अलग-अलग होता है.
क्या पुराने नोट अभी भी चल सकते
यह इस बात पर निर्भर करता है कि Note किस Series का है और RBI ने उसके Legal Tender Status के बारे में क्या कहा है.
उदाहरण के लिए, RBI ने स्पष्ट किया है कि Pre-2005 Series के Notes Legal Tender है, हालांकि उन्हें circulation से धीरे-धीरे वापस लिया जाएगा. ऐसे Notes को Exchange करने की सुविधा RBI के निर्धारित Issue Offices पर उपलब्ध है. साथ ही RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि Bank इन Notes को Customer के Account में दाल सकता है.
अगर Bank पुराने नोट जमा करने से मना कर दे तो क्या करें
- यदि बैंक अधिकारी आपके पुराने नोट लेने से माना करता है तो उसका कारण पूछे.
- फिर और कही भटकने की जरुरत नही है, सीधे बैंक मैनेजर से संपर्क करे.
- और बताये की आप उस नोट को बैंक अकाउंट में जमा या बदलना चाहते है.
- ध्यान दे, मैनेजर से अकाउंट में जमा करने के लिए ही बोले क्योंकि इससे काम बन जाता है.
- अगर बैंक मैनेजर भी पुराना नोट लेने या जमा करने से माना करता है तो RBI के ऑफिसियल नंबर पर कॉल कर उसकी जानकारी दे.
- अगर RBI के तरफ से कोई लीगल जानकारी मिलती है तो बैंक के सामने दिखाए या उससे जमा करने के लिए बोले.
ध्यान दे, RBI के नियम नोट के अनुसार अलग-अलग हो सकते है.
क्या कंप्लेंट कर सकते है?
- हाँ, अगर बैंक आपके फटे, पुराने, कुछ लिखा हुआ है नोट लेने से माना करता है तो आप कंप्लेंट कर सकते है.
- आपके कंप्लेंट का समाधान बैंक नही करता है तो आप RBI की grievance redressal के तहत वहां भी कंप्लेंट कर सकते है.
- बस ध्यान रहे बैंक में किए गए कंप्लेंट का रसीद आपके पास होना चाहिए.
- आपके इस कंप्लेंट के आधार पर RBI के तहफ से जवाब आएगा, जिसमे लिखा होगा आपको आगे क्या करना है.
- आपके नोट सही पाए जाते है तो RBI बैंक को फाॅर्स कर आपके पैसा जमा करने हेतु बाध्य भी करेगा.
Complaint करते समय कौन-से Proof रखें
- Bank में दी गई Complaint की Copy
- Complaint Number
- Bank का जवाब
- Deposit Slip, अगर बनी हो
- Note की Photo
- Bank Visit की Date
- Account Statement
- अगर कोई transaction हुआ हो तो उसका भी डिटेल्स
ध्यान दे, कंप्लेंट के दौरान जरुरी डाक्यूमेंट्स लगाना जरुरी है. सही प्रूव के साथ ही कंप्लेंट पर कार्यवाही हो सकती है.
FAQs
यह Note की Series और वर्तमान RBI नियमों पर निर्भर करता है. केवल पुराना Design होने से Note अपने आप Invalid नहीं हो जाता है. अगर RBI वैसे नोट को वैलिड मानता है तो नोट बैंक में जमा किए जा सकते है.
पहले Cash Counter के बजाय Branch Manager से बात करें. समस्या हल न हो तो लिखित में Complaint दें और उसका Complaint Number पास रखें. अगर बैंक आपके प्रॉब्लम सही नही करता है तो RBI के पास कंप्लेंट करे.
Note की स्थिति के अनुसार उसे RBI के Note Refund Rules के तहत Exchange या जमा कर सकते है.
