अगर आपके बैंक खाते में हर महीने पेंशन आती थी, लेकिन इस बार पैसा नहीं आया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कई बार Life Certificate जमा नहीं होने, बैंक खाते में गड़बड़ी, पेंशन से जुड़ी जानकारी अपडेट नहीं होने पर पेंशन रुक जाती है.
ऐसी स्थिति में सबसे पहले यह पता करना जरूरी है कि पेंशन क्यों नहीं आई है. इसके बाद आप बैंक संबंधित पेंशन पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं. इस लेख में हमने इससे जुडी सभी जानकारी दिया है, इसलिए अंत तक बने रहे.
बैंक में पेंशन नहीं आने पर सबसे पहले क्या करें?
- सबसे पहले बैंक खाते का Balance चेक करें, कई बार पेंशन आने का SMS नहीं मिलता है, लेकिन खाते में पैसा जमा हो जाता है.
- अगर ऑनलाइन बैंकिंग, UPI आदि चलाते है तो चेक करे और वेरीफाई करे.
- अगर खाते में पैसा नही आया है तो शाखा में जाकर बैंक अधिकारी से संपर्क करे और पूछे.
- साथ ही यह भी पूछे की अकाउंट में कोई प्रॉब्लम तो नही है न?
- अगर KYC पेंशन न आने कारण है तो जल्द से जल्द KYC करे.
- अगर बैंक अकाउंट सम्बंधित कोई समस्या नही है तो बैंक में अपनी समस्या से सम्बंधित शिकायत पत्र लिखकर जमा करे.
बैंक में पेंशन नहीं आने के 7 मुख्य कारण
- पेंशन नही आने के पहला कारण, अगर आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नही किया है तो पेंशन रुक सकता है.
- अगर अकाउंट का KYC नही हुआ है तो उसे जल्द से जल्द करे, नहीं तो पेंशन रुक सकता है.
- कुछ सरकारी योजनाओं की पेंशन Direct Benefit Transfer के माध्यम से खाते में आती है. इसलिए Aadhaar seeding, NPCI mapping वेरीफाई करा ले.
- कभी-कभी सरकारी कार्यालय में देरी होने के कारण पेंशन समय पर खाते में नहीं आती है.
- अगर आपने बैंक खाता बदल लिया है तो भुगतान में समस्या हो सकती है.
- वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन KYC जरुरी है. अगर KYC नही हुआ है तो पेंशन रुक सकता है.
- कई बार तकनिकी कारण से पैसा बैंक में नही आता है. ऐसे स्थिति में बैंक से संपर्क कर कारण पता करे.
पेंशन ऑनलाइन कैसे चेक करें
- सबसे पहले अधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल https://mis.epfindia.gov.in/PensionPaymentEnquiry/enquiry.jsp को ओपन करे.
- इसके बाद Jeevan Pramaan ID डालकर सबमिट पर क्लिक करे.
- यह आपके पेंशन से सम्बंधित जानकारी दिखाई देगा, पैसा आया है या नहीं.
बैंक में पेंशन नहीं आने पर शिकायत कैसे करें?
अगर आपके खाते में पेंशन का पैसा नही आया है तो आप इस प्रकार अलग-अलग शिकायत कर सकते है.
आवेदन पत्र:
सबसे पहले अपने बैंक में शिकायत करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखे. पत्र में पेंशन आईडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर के साथ पूरा विवरण लिखे और बैंक को सूचित करे कि आपका पैसा नही आया है इसकी जाँच करे.
Pgportal.gov.in पोर्टल पर शिकायत:
अधिकारिक पोर्टल pgportal.gov.in को ओपन करे, और अपील के विकल्प पर क्लिक करे. यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, सिक्यूरिटी कोड डालकर सबमिट करे.
फिर अपना शिकायत शब्दों में लिखे और बताए आपका कब से पैसा अकाउंट में नही आ रहा है. उनसे अनुरोध करे की पैसा जल्द से जल्द खाते में भेजने की कृपा करे, ताकि उनका दैनिक खर्च सरलता से चल सके.
EPFO कार्यालय:
इन दोनों जगह शिकायत करने के बाद EPFO ऑफिस में जाए और अपनी समस्या अधिकारी से बताए और जाँच करने के लिए अनुरोध करे. अगर कोई समस्या मिलती है तो उसे ठीक करने हेतु प्रार्थना करे.
पेंशन नहीं आने पर शिकायत के लिए आवेदन कैसे लिखें
सेवा में,
शाखा प्रबंधक,
(बैंक का नाम), (शाखा का नाम)
विषय: बैंक खाते में पेंशन जमा नहीं होने के संबंध में
महोदय,
सविनय निवेदन है कि मैं आपके बैंक का खाताधारक हूं और मेरे बैंक खाते में नियमित रूप से पेंशन आती है. लेकिन पिछले महीने से मेरे खाते में पेंशन की राशि नही आ रही है.
इस कारण मुझे अपनी जरूरी जरूरतों को पूरा करने में परेशानी हो रही है. अतः आपसे निवेदन है कि मेरे खाते और पेंशन भुगतान की स्थिति की जांच कर पेंशन नहीं आने का कारण बताने तथा समस्या का समाधान करने की कृपा करें.
मेरे खाते का विवरण इस प्रकार है.
नाम: (अपना नाम लिखे)
खाता संख्या: (………………….)
पेंशन का प्रकार: (सरकारी/EPFO/अन्य)
पेंशन नहीं मिलने का महीना: (महीने का नाम)
मोबाइल नंबर: (………………)
धन्यवाद
भवदीय,
अपना नाम: …………..
दिनांक: ………………..
FAQs
सबसे पहले बैंक खाते का Balance और Statement चेक करें. फिर बैंक शाखा से पूछें कि पेंशन क्यों नही आ रहा है, क्यों नही आ रहा है, आपको क्या करना होगा?
इसकी कोई निश्चित समय नही होती है कि पेंशन कब चालू होगी. समय इस बात पर निर्भर करता है कि पेंशन क्यों रुकी है और उसे ठीक करने में कितना समय लगेगा?
अगर समस्या बैंक की तरफ से है, तो बैंक उसे ठीक कर सकता है. लेकिन अगर पेंशन जारी करने वाले विभाग में समस्या है, तो वो वही से ठीक होगा.
अपने राज्य के सामाजिक सुरक्षा या पेंशन विभाग, संबंधित ब्लॉक कार्यालय या आधिकारिक पेंशन पोर्टल पर शिकायत करें.
