बैंक में नॉमिनी न होने पर क्या करे: जाने बैंक का नियम एवं निर्देश

किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते है, तो बैंक नॉमिनी add करने के लिए सूचित करता है. क्योकि अचानक कभी खाताधारक का मौंत हो जाता है, तो बैंक अकाउंट में जमा धन राशी को नॉमिनी प्राप्त कर सकता है. यदि आपके बैंक खाते में नॉमिनी ऐड नही है और खाताधारी का मौत हो जाता है, तो बैंक में जमा निकालने में बहुत परेशानी होगी.

इसलिए बैंक खाते में नॉमिनी ऐड होना जरुरी है, यदि आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी नही है, तो इसके लिए बैंक ब्रांच में जाकर नॉमिनी ऐड करा सकते है. लेकिन अधिकांस लोगो को इसके बारे में जानकारी नही है कि बैंक में नॉमिनी न होने पर क्या करे. आइए इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण जानकारी देखते है:

बैंक में नॉमिनी न होने पर क्या होगा

बैंक में नॉमिनी वह व्यक्ति होता है, जिसे बैंक खाताधारक की अनुपस्थिति में खाते की पैसे को नॉमिनी को देती है. इसलिए नॉमिनी ही एक ऐसा व्यक्ति है. जो खाताधारक के अनुपस्थिति में उसके संपत्ति पर अधिकार जाता सकता है. और अपना पहचान का प्रमाण दिखाकर अकाउंट में जमा राशि अपने खाते में ट्रांसफर करा सकता है.

यदि आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी का नाम नही है, और खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक में जमा राशी निकालने में आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते है. क्योंकि, बैंक बिना नॉमिनी नाम के पैसा नही देगा, और कोर्ट से इसका आर्डर लेकर आना होगा, जिसमे बहुत समय और पैसा दोनों लगेगा.

बैंक में नॉमिनी न होने पर क्या करे

यदि आपके बैंक खाते में नॉमिनी नही है तो खातेधारी के मृत्यु के बाद आपके कानूनी उत्तराधिकारियों को बैंक खाते का दावा करने के लिए एक लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा. इसलिए बैंक में नॉमिनी का नाम add नही है तो निचे दिए गए प्रकिया को फॉलो करे.

  • यदि आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी का नाम नही जुड़ा है और आप अभी जीवित हैं, तो तुरंत अपने बैंक ब्रांच में जाकर बैंक खाते में नॉमिनी जोड़ सकते हैं.
  • आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी add नही है, और अपने मृतु के बाद अपनी जमा राशी कैसे प्राप्त करना चाहते है तो, इसके लिए एक वसीयत बना सकते है.
  • यदि अपने बैंक खाते में नॉमिनी नहीं जोड़े है, और कोई वसीयत भी नहीं बनाया है, तो अपने उत्तराधिकारियों को अपने बैंक खाते के बारे में सूचित करना चाहिए ताकि वे आपके मृतु के बाद दावा कर सकें.
  • बैंक में नॉमिनी नही होने पर कोर्ट से हलफनामा प्राप्त करना होगा, जिसके के लिए खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र, आईडी कार्ड, जमीन रिकॉर्ड आदि चाहिए. एक बार हलफनामा बन जाने के बाद आप उसे बैंक में दिखा कर पैसा अपने अकाउंट में ट्रान्सफर करा सकते है.

नॉमिनी कौन हो सकता है

नॉमिनी कोई भी व्यक्ति हो सकता है. जो खाताधारक की मृत्यु के बाद बैंक खाते में जमा राशी या बीमा में जमा राशि का दावा करने का अधिकार रखता है. इसलिए नॉमिनी चुनते समय, निचे दिए गए महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दे.

  • नॉमिनी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बनाए, जैसे:
  • माता- पिता
  • भाई- बहन
  • पति-पत्नी
  • बेटा-बेटी

नॉमिनी के अधिकार

नॉमिनी का निम्नलिखित अधिकार होता है, जो इस प्रकार है:

  • खाताधारक के अनुपस्थिति में या मृत्यु के बाद बैंक खाते में जमा राशि को निकालने का अधिकार नॉमिनी को होता है.
  • नॉमिनी के पास बैंक से खाते के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है.
  • बैंक खाते संबधित निर्देश देने का अधिकार नॉमिनी को होता है.
  • नॉमिनी को बैंक खाते से प्राप्त राशि का उपयोग खाताधारक की इच्छा के अनुसार करने का अधिकार होता है.
  • Note: नॉमिनी केवल बैंक खाते में जमा राशि का दावा करने का अधिकार रखता है. खाताधारक की अन्य संपत्ति का दावा नहीं कर सकता हैं.

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs

Q. बैंक अकाउंट में कितने नॉमिनी हो सकते हैं?

बैंक के नियम के अनुसार बैंक खाते में एक ही नॉमिनी का नाम जोड़ने का सुविधा है. इसलिए बक अकाउंट में एक ही नॉमिनी हो सकते है. जो अकाउंट होल्डर का पति या पत्नी, बच्चे, भाई, बहन, माता, पिता आदि हो सकता है. 

Q. नॉमिनी कौन होना चाहिए?

नॉमिनी कोई भी व्यक्ति हो सकता है. लेकिन या ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि खाताधारक की मृत्यु के बाद बैंक खाते में जमा राशी निकाल सकता है. इसलिए नॉमिनी वह व्यक्ति होना चाहिए जिस पर आप पूर्ण विश्वास हो.

Q. नॉमिनी नहीं होने पर पैसा किसे मिलता है?

यदि बैंक खाते में नॉमिनी नहीं है, तो खाताधारक की मृत्यु के बाद बैंक खाते में जमा पैसा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलता है.

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