बैंक में नॉमिनी न होने पर अगर खाताधारी का मौत हो जाता है, तो बैंक में जमा निकालने में बहुत परेशानी होगी. इसके लिए बैंक और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते है. क्योंकि, बैंक में आपको खाताधारी का उत्तराधिकारी होने का प्रमाण देना होगा.
अगर आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी नही है, तो इसके लिए बैंक ब्रांच में जाकर नॉमिनी ऐड करा सकते है. लेकिन अधिकांस लोगो को इसके बारे में जानकारी नही है कि बैंक में नॉमिनी न होने पर क्या करे. आइए इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण जानकारी देखते है:
देखे बैंक में नॉमिनी न होने पर क्या होगा
यदि आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी का नाम नही है, और खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक में जमा राशी निकालने में आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते है. क्योंकि, बैंक बिना नॉमिनी नाम के पैसा नही देगा, और कोर्ट से इसका आर्डर लेकर आना होगा, जिसमे बहुत समय और पैसा दोनों लगेगा.
जब तक कोर्ट से आवश्यक डाक्यूमेंट्स नही मिलता तब तक बैंक आपको एक भी पैसा नही देगा. इसके लिए आपको affidavit बनवाना होगा, जिसमे पैसा, समय और अन्य जरुरी डाक्यूमेंट्स लगेगा.
बैंक में नॉमिनी न होने पर क्या करे
- यदि आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी का नाम नही जुड़ा है और आप अभी जीवित हैं, तो तुरंत अपने बैंक ब्रांच में जाकर बैंक खाते में नॉमिनी जोड़ सकते हैं.
- आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी add नही है, और अपने मृतु के बाद अपनी जमा राशी प्राप्त करना चाहते है तो, इसके लिए एक वसीयत बना सकते है.
- यदि अपने बैंक खाते में नॉमिनी नहीं जोड़े है, और कोई वसीयत भी नहीं बनाया है, तो अपने उत्तराधिकारियों को अपने बैंक खाते के बारे में सूचित करना चाहिए ताकि वे आपके मृतु के बाद दावा कर सकें.
- बैंक में नॉमिनी नही होने पर कोर्ट से हलफनामा प्राप्त करना होगा, जिसके के लिए खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र, आईडी कार्ड, जमीन रिकॉर्ड आदि चाहिए. एक बार हलफनामा बन जाने के बाद आप उसे बैंक में दिखा कर पैसा अपने अकाउंट में ट्रान्सफर करा सकते है.
नॉमिनी कौन हो सकता है
नॉमिनी कोई भी व्यक्ति हो सकता है. जो खाताधारक की मृत्यु के बाद बैंक खाते में जमा राशी या बीमा में जमा राशि का दावा करने का अधिकार रखता है. इसलिए नॉमिनी चुनते समय, निचे दिए गए महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दे.
- नॉमिनी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बनाए, जैसे:
- माता- पिता
- भाई- बहन
- पति-पत्नी
- बेटा-बेटी
नॉमिनी के अधिकार
- खाताधारक के अनुपस्थिति में या मृत्यु के बाद बैंक खाते में जमा राशि को निकालने का अधिकार नॉमिनी को होता है.
- नॉमिनी के पास बैंक से खाते के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है.
- बैंक खाते संबधित निर्देश देने का अधिकार नॉमिनी को होता है.
- नॉमिनी को बैंक खाते से प्राप्त राशि का उपयोग खाताधारक की इच्छा के अनुसार करने का अधिकार होता है.
- Note: नॉमिनी केवल बैंक खाते में जमा राशि का दावा करने का अधिकार रखता है. खाताधारक की अन्य संपत्ति का दावा नहीं कर सकता हैं.
ध्यान दे: बैंक में नॉमिनी न होने पर काफ़ी कागज़ी कार्यवाही हो सकती है और कई बार यह मामला कोर्ट तक भी चला जाता है. इसलिए, इन परेशानी से बचने के लिए बैंक में नॉमिनी जोड़ना समझदारी है. नॉमिनी न होने पर खाताधारक का उत्तराधिकारी होने का प्रमाण देना पड़ेगा, जिसके बाद खाताधारक का पैसा उत्तराधिकारी के अकाउंट में ट्रान्सफर करता है.
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FAQs
बैंक के नियम के अनुसार बैंक खाते में एक ही नॉमिनी का नाम जोड़ने का सुविधा है. इसलिए बक अकाउंट में एक ही नॉमिनी हो सकते है. जो अकाउंट होल्डर का पति या पत्नी, बच्चे, भाई, बहन, माता, पिता आदि हो सकता है.
नॉमिनी कोई भी व्यक्ति हो सकता है. लेकिन या ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि खाताधारक की मृत्यु के बाद बैंक खाते में जमा राशी निकाल सकता है. इसलिए नॉमिनी वह व्यक्ति होना चाहिए जिस पर आप पूर्ण विश्वास हो.
यदि बैंक खाते में नॉमिनी नहीं है, तो खाताधारक की मृत्यु के बाद बैंक खाते में जमा पैसा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलता है.