फोन पर से गलत ट्रांजैक्शन होने पर क्या करें: जाने स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

फोन से गलत ट्रांजैक्शन आमतौर पर गलत मोबाइल नंबर या UPI के कारण होता होता है. ऐसे स्थिति में तुरंत अपने बैंक से संपर्क कर शिकायत करे. साथ ही जिस पेमेंट ऐप के मदद से गलत ट्रांजैक्शन किया है, उसके कस्टमर केयर पर कॉल कर जानकारी दर्ज करे. RBI के नियम के अनुसार अगर गलत ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट जल्द से जल्द करते है तो रिफंड 48 घंटे के अंदर मिल सकता है.

कई बार मैंने देखा है कि लोगो का गलत पैसा ट्रान्सफर होने पर उसका शिकायत नही करते है क्योंकि समझते लम्बी प्रक्रिया है टाइम लगेगा और पैसा वापस मिलेगा या नही, इसका पता नही. पर आपको ऐसा नही करना है जितना भी पैसा क्यों न हो, आपको शिकायत बैंक में, कस्टमर केयर में जरुर करना है. मैं इस लेख में फोन पर से गलत ट्रांजैक्शन होने पर शिकायत करने का सबसे सरल प्रक्रिया बता रहा हूँ.

PhonePe से गलत ट्रांजैक्शन हो जाए तो क्या करे

फोनपे से गलत पैसा ट्रान्सफर होने पर बैंक शाखा या कस्टमर केयर अधिकारी से शिकायत कर पैसा पुनः प्राप्त करने हेतु शिकायत कर सकते है. यह पेमेंट ऐप आपका पूरा-पूरा सहयोग करता है. साथ ही टोल फ्री नंबर, RBI वेबसाइट, NPCI आदि पर भी शिकायत दर्ज करते है. नीचें शिकायत करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया दिया है, जो आपका मदद करेगा.

बैंक से संपर्क करें

गलत ट्रांजैक्शन होने के तुरंत बाद ही अपने बैंक के टोल फ्री नंबर कॉल करे या बैंक शाखा में जाए. गलत ट्रांजैक्शन का पूरा विवरण जैसे ट्रांजैक्शन आईडी, समय, कितना पैसा, आदि बता कर शिकायत दर्ज करे. अगर बैंक फॉर्म भरने के लिए बोले तो सभी जानकारी अपने आधार कार्ड के अनुसार भरे तथा पैसा ट्रान्सफर का विवरण दर्ज कर फॉर्म जमा करे.

फोनपे कस्टमर केयर से संपर्क करे

  • PhonePe ऐप या वेबसाइट से सहायता वाले पेज पर जाए और सभी जानकारी दर्ज कर शिकायत करे.
  • फोल फ्री नंबर 080856-92753 या 988-3801-282 पर कॉल कर गलत ट्रांजैक्शन के बारे में बताए.
  • इसके बाद ट्रांजेक्शन ID, डेट, राशि, गलत अकाउंट आदि के बारे में बताए और पैसा वापस पाने हेतु अनुरोध करे.
  • ध्यान दे, यह प्रक्रिया गलत ट्रांजैक्शन होने के तुरंत बाद 24-48 घंटे के अंदर ही करे, इससे पैसा वापस आने का संभावना बढ़ जाता है.

साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें

अगर गलत पेमेंट फ्रॉड जैसे फिशिंग, OTP शेयरिंग, या धोखाधड़ी से हुआ है, तो तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें.

  • सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट cybercrime.gov.in को ओपन करे.
  • फिर “Report Cyber Crime” सेक्शन में “Financial Fraud” का विकल्प चयन करे.
  • फॉर्म में ट्रांजैक्शन डिटेल्स, पैसा ट्रान्सफर होने वाला अकाउंट डिटेल्स, अपलोड करे.
  • अगर ऑनलाइन शिकायत नही हो रहा हो तो नजदीकी पुलिस थाने में जाकर FIR दर्ज करे.

RBI से शिकायत करें

अगर बैंक और पेमेंट ऐप आपके गलत ट्रांजैक्शन के शिकायत पर 30 दिनों के अन्दर कोई जानकारी या समाधान नही देते है, तो RBI के अधिकारिक पोर्टल पर शिकायत करे.

  • RBI की ऑफिसियल वेबसाइट cms.rbi.org.in पर जाएं.
  • File a Complaint पर क्लिक कर काप्त्चा कोड डाले और Next पर क्लिक करे.
  • फॉर्म में अपने जरुरी सभी जानकारी एवं बैंक से शिकायत करने पर मिले रिफरेन्स नंबर भी डाले.
  • अब गलत ट्रान्सफर से जुड़े सभी डाक्यूमेंट्स UTR नंबर, ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट आदि अपलोड करे.

UPI से गलत पेमेंट होने पर क्या करें

यूपीआई जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm, BHIM, आदि से गलत पेमेंट होने पर घबराएँ नहीं. तुरंत अपने बैंक शाखा या UPI ऐप कस्टमर केयर से संपर्क करें और ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी दें. आपके शिकायत के आधार पर बैंक या कस्टमर केयर अधिकारी आपका पैसा वापस लाने में पूरा सहयोग करेंगे.

  • सबसे पहले UPI कस्टमर केयर से संपर्क करे.
  • कस्टमर अधिकारी से गलत पेमेंट के बारे में पूरी जानकारी UPI ID, नाम, बैंक डिटेल्स आदि बताए.
  • अधिकारी आपके जानकारी के आधार पर पेमेंट ट्रेस करेगा, या शिकायत दर्ज करेगा.
  • साथ ही नजदीकी बैंक शाखा में जाए और बैंक अधिकारी से संपर्क कर पूरा मामला बताए. बैंक अधिकारी फॉर्म भरने या आवेदन पत्र लिखने का सलाह देगा.
  • उसके अनुसार फॉर्म या पत्र में सभी जानकारी और स्क्रीनशॉट लगाकर शिकायत दर्ज करे.
  • अगर आपके शिकायत पर कस्टमर केयर या बैंक द्वारा कोई भी सहायता नही की जाती है तो RBI पोर्टल या NPCI पोर्टल पर शिकायत करे.
  • यहाँ बैंक द्वारा मिले रिफरेन्स नंबर का उपयोग करना होगा तभी शिकायत दर्ज होगा.

नोट: कोशिश करे कि गलत पेमेंट का शिकायत 24 से 48 घंटे के बिच हो. इस समय से जितना लेट होगा उतना ही समस्या पैसा वापस लेने में होगा. RBI और NPCI गाइडलाइंस के अनुसार गलत UPI ट्रांजैक्शन की शिकायत 3 दिनों के अंदर करने पर उपभोक्ता की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है. अर्थात, RBI या NPCI इसकी जाँच अपने स्तर करती है बशर्ते उपभोक्ता की कोई गलती न हो.

गलत ट्रांजैक्शन से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट

  • अगर PhonePe से गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इसके सपोर्ट सेक्शन में जाकर पैसा वापस पाने हेतु अनुरोध करे.
  • Google Pay, Paytm से भी हुआ है तो इसी प्रकार रिफंड पाने हेती अनुरोध करना होगा.
  • गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत करते समय PPBL नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट ट्रान्सफर स्क्रीनशॉट आदि की आवश्यकता होगी, इसे सुरक्षित रखे.
  • अगर पेमेंट एप से जवाब नही आ रहा हो तो अपने बैंक शाखा में जाकर इसकी शिकायत करना होगा, जिसमे जरुरी डिटेल्स जैसे ट्रांजैक्शन डिटेल्स, स्क्रीनशॉट, टाइम, अमाउंट आदि बताना होगा.
  • अगर गलत पेमेंट फ्रॉड से हुआ है, तो cybercrime.gov.in पर शिकायत करे. अगर पैसा ज्यादा है, तो पुलिस थाने में FIR जरुर करे.
  • ध्यान दे: अगर UPI ऐप या बैंक 7 से 30 दिनों के अंदर समाधान नहीं देता है, तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया npci.org.in या भारतीय रिजर्व बैंक cms.rbi.org.in के पोर्टल पर शिकायत करें.
  • गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत 12 से 48 घंटे के बिच करे. क्योंकि, देरी करने पर पैसा रिकवर करने में मुश्किल हो सकता है.

निष्कर्ष

गलत ट्रांजैक्शन एक प्रकार का घटना है, जो किसी के भी साथ हो सकता है. इसलिए, सावधान रहना जरुरी है, OTP, PIN, अकाउंट डिटेल्स आदि जैसे जानकारी किसी के भी साथ शेयर न करे और न किसी अनजान लिंक पर क्लिक करे. गलत पैसा ट्रान्सफर होने पर पेमेंट ऐप, बैंक, NPCI, RBI पोर्टल पर 24 घंटे के अन्दर शिकायत करे, ताकि उचित समय से पैसा वापस मिल सके.

FAQs

Q. फोनपे पर गलत ट्रांजेक्शन का रिफंड कैसे करें?

फोनेपे से गलत ट्रांजेक्शन होने पर उस पैसे को वापस लाने के लिए फ़ोनपे में शिकायत करना होगा, साथ ही जरुरी जानकारी जैसे UTR नंबर, डेट, अमाउंट भी बताना होगा, ताकि आगे की प्रोसेस पूरा कर रिफंड प्रक्रिया किया जा सके. रिफंड होने में टाइम भी लग सकता है इसलिए, धैर्य बनाए रखे.

Q. गलत ट्रांजैक्शन होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए?

सबसे पहले गलत ट्रांजैक्शन की ID, तारीख, समय, अमाउंट, और रिसीवर बैंक जानकारी नोट करें. ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट लें और 24 से 48 घंटे के अंदर अपने बैंक या UPI ऐप में शिकायत करे. अगर पैसा ज्यादा है, तो FIR और NPCI पर भी शिकायत करे.

Q. क्या गलत UPI पेमेंट की शिकायत ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है?

हां, UPI ऐप के Help पेज, साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in, NPCI वेबसाइट https://www.npci.org.in, या RBI के CMS पोर्टल cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इस दौरान जरुरी डिटेल्स जैसे UTR नंबर, टाइम, डेट, स्क्रीनशॉट आदि देना होगा.

Q. गलत ट्रांजैक्शन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

ट्रांजैक्शन ID (UTR नंबर)
ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट
बैंक स्टेटमेंट
कंप्लेंट रेफरेंस नंबर
फ्रॉड होने के सन्दर्भ में मोबाइल नंबर, मैसेज, या ईमेल आईडी आदि.

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